1. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कल्याण:
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) कल्याण: CSR का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी)। इसका मतलब है कि कोई कंपनी पर्यावरण और समाज की भलाई पर अपने असर का आकलन करे और उसकी ज़िम्मेदारी ले। CSR में समाज को बेहतर बनाने और कंपनी की गतिविधियों से होने वाले किसी भी बुरे असर को कम करने की कोशिशें शामिल हैं। कंपनीज़ एक्ट, 2013 की धारा 135 के तहत, कुछ खास तरह की कंपनियों (खासकर वे जो साइज़, नेट वर्थ और टर्नओवर के मानदंडों को पूरा करती हैं) के लिए यह ज़रूरी है कि वे अपने औसत नेट मुनाफ़े का एक तय प्रतिशत CSR गतिविधियों पर खर्च करें।
CIL और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों (NLCIL, SCCL) के लिए, CSR फंड का आवंटन पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर के औसत नेट प्रॉफ़िट के 2% या पिछले साल के कोयला उत्पादन पर प्रति टन ₹2.00 - इनमें से जो भी ज़्यादा हो - के आधार पर किया जाना चाहिए।
(ii) सीआईएल (स्टैंडअलोन) के लिए, सीएसआर के लिए धनराशि का आवंटन सीआईएल (स्टैंडअलोन) के तत्काल पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% या पिछले वर्ष के सीआईएल के कुल समेकित कोयला उत्पादन के प्रति टन 2.00 रुपये, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जाना चाहिए।
(iii) किसी खास साल में CSR बजट की जो रकम खर्च नहीं हो पाएगी, वह बेकार नहीं जाएगी, बल्कि CIL और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों के अगले सालों के CSR बजट में जोड़ दी जाएगी।.








कोयला मंत्रालय




